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जनतानामा न्यूज़ अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

दिनाँक 26/05/2017 को डबरा तोक चिन्हणुवा हनको रोड में ग्राम दन्युणा निवासी हीरा सिंह की टाटा सूमो गाड़ी नंबर UA 04B 1293 जिसे धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू पुत्र बलवंत सिंह निवासी ग्राम दन्युणा तहसील भिक्यासैन चला रहा था तथा मनीष पुत्र हरी सिंह को चलाना सीखा रहा था।उक्त वाहन तेजी और लापरवाही से चलाने पर दिनाक 26/05/2017 को समय लगभग 1 बजे गिर गया था।तथा उसमें बैठी सवारी गोपाल सिंह व मंगल सिंह की मृत्यु हो गई।


इस पर उक्त मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट भिक्यासैन की अदालत में चला था। न्यायिक मजिस्ट्रेट भिक्यासैन द्वारा अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू को धारा 279 में 6 माह के कारावास एवम धारा 304 क में 2 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

उक्त आदेश के खिलाफ अभियुक्त द्वारा अपील की गई थी उक्त अपील की सुनवाई अपर सेशन न्यायाधीश रानीखेत अल्मोड़ा अंजली नबियाल को अदालत में चली थी।
पत्रावली का अवलोकन कर अपर  न्यायाधीश रानीखेत ने अपील स्वीकार कर अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया।

मामले में अभियुक्त की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत दीप चंद्र जोशी व पंकज बजेठा ने पैरवी की ।