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जनतानामा न्यूज़ अल्मोड़ा उत्तराखंड

नगर निकाय चुनाव में आरक्षण निर्धारित किए जाने के खिलाफ 07 रिट याचिकाएं 06 जनवरी 2025 को सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में लिस्ट की गई हैं। यह याचिकाएं नगर निगम चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाती हैं, और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया में कई असमानताएं और विधिक त्रुटियां हैं। इन याचिकाओं की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ में न्यायमूर्ति श्री राकेश थपलियाल द्वारा की जाएगी, जो कि दिनांक 06 जनवरी की कॉस लिस्ट में प्रथम नंबर पर सूचीबद्ध हैं।


इन याचिकाओं के परिणाम पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह नगर निगम चुनाव के आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर उच्च न्यायालय का निर्णय होगा। याचिकाओं में आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती देते हुए यह आरोप लगाया गया है कि इसके तहत समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों का सही तरीके से ध्यान नहीं रखा गया है, और यह चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

अब इस मामले में उच्च न्यायालय के अगले आदेश का सभी को बेसब्री से इंतजार है, जो आगामी चुनावों की दिशा और भविष्य को प्रभावित कर सकता है।