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जनतानामा न्यूज़ अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

अल्मोड़ा, जनपद अल्मोड़ा के सभी न्यायालयों में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जा सकेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शचि शर्मा ने वादकारियों एवं आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे लोक अदालत की तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल उन्हीं मामलों को लिया जाता है, जिनका निस्तारण कानून के तहत आपसी सहमति और सुलह-समझौते से किया जा सकता है। लोक अदालत की विशेषता यह भी है कि यदि किसी मामले में कोर्ट फीस जमा की जा चुकी है और उसका निस्तारण लोक अदालत में हो जाता है, तो जमा की गई पूरी कोर्ट फीस पक्षकार को वापस कर दी जाती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी शमनीय मामले, लेबर एवं नियोजन विवाद, पैसे के लेनदेन के मामले, पति-पत्नी के वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), किरायेदारी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, बिजली-पानी के बिल से जुड़े विवाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व से जुड़े लंबित मामले, उपभोक्ता फोरम के वाद तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय ट्रैफिक चालान जैसे मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा ऐसे विवाद भी लोक अदालत में सुलझाए जा सकते हैं जो अभी अदालत में दर्ज नहीं हुए हैं, जैसे चेक बाउंस, पैसों के लेनदेन के विवाद, लेबर विवाद, बिजली-पानी-फोन बिल के मामले, भरण-पोषण विवाद तथा अन्य शमनीय फौजदारी और दीवानी मामले।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिक से अधिक लोगों से इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान कराने की अपील की है।