जनतानामा न्यूज़ भुवन जोशी अल्मोड़ा उत्तराखण्ड
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा एक परिवादी अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस आशय को प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 18/03/2016 को अपराह्न 4:30 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी अल्मोड़ा दुकानदार देवेंद्र सिंह असवाल भिकियासैंण के वहा पतंजली देशी घी मिलावट के संदेह पर लिया गया था।जिसे जांच पर अधोमानक घोषित किया गया था।
उक्त मामला अभिनिर्णयक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा श्री चंदन सिंह मर्तोलिया की अदालत ने चला था।
न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन कर देवेंद्र सिंह असवाल एवम पतंजली आयुर्वेद हरिद्वार को जारी नोटिस निरस्त कर दिया।उक्त मामले में विपक्षी कंपनी पतंजली आयुर्वेद हरिद्वार एवम दुकानदार देवेंद्र सिंह असवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने पैरवी की।