जनतानामा न्यूज़ अल्मोड़ा उत्तराखण्ड
राष्ट्र नीति संघ का सनसनीखेज दावा नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्ट करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ही इंप्लीमेंट किया जा सकता है

आज राष्ट्र नीति संघ ने नैनीताल हाई कोर्ट के शिफ्ट होने के अटकलें के बीच एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया जिससे फिर एक बार नैनीताल हाई कोर्ट को शिफ्ट करने की हाईकोर्ट की शक्ति और क्षेत्राधिकार पर बड़ा दावा किया
राष्ट्र नीति ने लीगल सेल के हेड Pल हिमांशु जोशी एडवोकेट के नेतृत्व में एक रिसर्च टीम का गठन किया था जिसने दावा किया है
बतौर राष्ट्र नीति संघ के प्रमुख विनोद तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधायक 2000 की धारा 26 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किसी भी स्थान को उच्च न्यायालय के रूप में घोषित करने के लिए राष्ट्रपति की अधिसूचना जो कि भारत के गजट में प्रकाशित होनी आवश्यक है वहीं धारा 26 के क्लोज 3 की बात करें तो यह स्पष्ट प्रावधान है कि नैनीताल उच्च न्यायालय को यह अधिकार तो है कि वह हाई कोर्ट के खंडपीठ किसी अन्य स्थान में भी शिफ्ट कर सकता है लेकिन उससे पूर्व उसे राज्यपाल का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा
ऐसे में राष्ट्रीय नीति संघ के प्रमुख विनोद तिवारी ने कहा कि
पूरी गेंद राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पाले में हैं और गढ़वाल में अगर राजधानी है तो कुमाऊं में उच्च न्यायालय रहना ही होगा
कल राष्ट्र नीति संघ इस आशय का एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप का जिसमें नैनीताल हाई कोर्ट को यथावत कुमाऊं में बनाए रखने की मांग की जाएगी और संवैधानिक बिंदुओं की फोटोकॉपी भी कॉफी जाएगी।