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जनतानामा न्यूज़ अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

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अल्मोड़ा यहाँ जिला उपभोक्ता फोरम मैं चल रहें एक मुकदमे में अध्यक्ष, व सदस्यों ने अलग अलग फैसला सुनाया, अध्यक्ष ने शिकायतकर्ता पर गलत शिकायत प्रस्तुत करने पर पचास हजार जुर्माना ठोंका, सदस्यों ने जुर्माना पर घोर असहमति जताई

शिकायतकर्ता पर गलत तरीके से शिकायत पर 50 हजार का जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अल्मोड़ा में बीते दिनों पहली बार एक ऐसा फैसला सुनाया गया, जिसमें गुण-दोष के आधार पर बहस सुनने के उपरांत अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल ने शिकायतकर्ता पर ही प्रतिवादी के विरुद्ध गलत तरीके से शिकायत प्रस्तुत करने पर पचास हजार रुपए का जुर्माना ठोंका।

अध्यक्ष द्वारा दिया आदेशदोनों सदस्यों ने अध्यक्ष के फैसले पर जताई असहमतिसदस्यों द्वारा दिया फैसलावहीं दूसरी तरफ आयोग की वरिष्ठ सदस्य विद्या बिष्ट ने अध्यक्ष द्वारा लगाए गए इस जुर्माना पर अपनी असहमति जताई और निर्णया देश पर हस्ताक्षर से इंकार कर दिया, वहीं दूसरे सदस्य सुरेश कांडपाल ने भी अध्यक्ष के फैसले पर असहमति जताई और सदस्य विद्या बिष्ट का समर्थन कर हस्ताक्षर किए । अध्यक्ष व सदस्यों ने अलग अलग निर्णय दिये।

अल्मोड़ा मैं इस प्रकार का पहला फैसला

अल्मोड़ा के उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में तीस साल के अधिक समय में यह पहला फैसला किया गया है, जब अध्यक्ष व सदस्यों के मध्य सहमति न हो,और अध्यक्ष और सचिव दोनों ने अलग अलग आदेश दिया है।गौरतलब तलब है अब किस निर्णय को पुष्टि की जायेगी यह आने वाला वक्त बताएगा लेकिन यह निर्णय अनूठा फैसला है।