Mon. Dec 1st, 2025
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जनतानामा न्यूज़ अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

अल्मोड़ा – अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के किमी0 56 में हो रहे लगातार भू-स्खलन/सड़क धसने व बोल्डर गिरने से यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में दिनाँक 03 जून, 2025 से दिनाँक 18 जून, 2025 की रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक हल्के एवं भारी वाहनों के संचालन हेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।


जिला अधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग’ 87 विस्तार (नया-109) के किमी0-56 क्वारब पुल के पास हिल साईड की ओर लगभग 200 मी0 लम्बाई में भू-स्खलन जोन बन जाने एवं मलवा बोल्डर सड़क में गिरने के कारण सुलभ एवं सुरक्षित यातायात के दृष्टिगत पोकलेन, जे0सी0बी0 मशीनें तथा टिप्पर लगाते हुए क्षतिग्रस्त भाग में पहाड़ी की ओर हिल कटिंग का कार्य कराया जा रहा है। मार्ग में कटिंग करने के बाद सोलिंग आदि कार्य करते हुए मार्ग को यातायात हेतु लगातार सुलभबनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी भी सड़क पर पहाड़ी से पत्थर/मलबा आदि गिरना कुछ-कुछ
समायान्तराल पर जारी होने के कारण मोटर मार्ग रात्रि समय में यातायात हेतु असुरक्षित है। उन्होंने बताया कि इस निर्देश में किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्ष्म्य होगी, आदेशों की अवेहलना को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा प्रतिबन्धित समय पर सड़क दुर्घटना एवं वाहन संचालन हेतु सम्बन्धित चौकी/थाना प्रभारी पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। एम्बुलेंस/क्रेन एवं अन्य आवश्यकीय सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले वाहन इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। यदि किसी वाहन के प्रतिबन्धित अवधि में यातायात अपरिहार्यता हो तो क्षेत्र के सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/पुलिस क्षेत्राधिकारी/जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोड़ा निर्णय लेने हेतु अधिकृत होंगे।