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जनतानामा न्यूज़ अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

अल्मोड़ा, जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्ड्स (संशोधित) 1881, संस्करण पैरा-247 के अन्तर्गत जिलाधिकारी को वर्ष में अधिकतम तीन स्थानीय अवकाश घोषित करने का प्राधिकार प्राप्त है इसी क्रम में पूर्व में होली के टीका(15 मार्च, 2025) के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। बाद में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त तिथि को प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया। उक्त परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में घोषित स्थानीय अवकाश में संशोधन करते हुए अब 15 सितम्बर, 2025(सोमवार) को अनवष्टका पर्व के अवसर पर जनपद अल्मोड़ा में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है। यह अवकाश बैंक, कोषागार तथा उप कोषागारों को छोड़कर जनपद के समस्त कार्यालय और संस्थाओं में प्रभावी रहेगा।