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जनतानामा न्यूज़ अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

अल्मोड़ा जनपद में स्टाम्प शुल्क चोरी के मामलों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है। अपर जिलाधिकारी न्यायालय में लंबित स्टाम्प शुल्क की कमी से जुड़े 18 मामलों का निस्तारण करते हुए अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र ने कुल 24.33 लाख रुपये से अधिक की शास्ति अधिरोपित की है।
जानकारी के अनुसार, सभी मामलों में दोनों पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद नियमानुसार निर्णय पारित किए गए। जांच में सामने आया कि विक्रय विलेखों में भूमि, भवन, वृक्षों, भूमि की प्रकृति और उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर या गलत जानकारी देकर स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क की कम अदायगी की गई, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया।
न्यायालय ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के तहत कम जमा किए गए स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क के साथ वैधानिक अर्थदंड तथा विलेख निष्पादन की तिथि से आदेश की तिथि तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति भी अधिरोपित की।
18 मामलों में कुल 24,33,990 रुपये की शास्ति लगाई गई है, जिसमें से अब तक 8,32,853 रुपये राजकोष में जमा हो चुके हैं। शेष मामलों में संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर राशि जमा कराने की कार्रवाई जारी है। समय सीमा में भुगतान न होने पर वसूली भू-राजस्व के बकाए की तरह की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र ने स्पष्ट किया कि स्टाम्प शुल्क चोरी रोकने और सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।