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जनतानामा न्यूज़ अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

हल्द्वानी पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं के साथ पोक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, 29 जुलाई 2026 को कोतवाली हल्द्वानी क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के घर से बिना बताए चले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर कोतवाली हल्द्वानी में अज्ञात के खिलाफ धारा 137(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक संजीत राठौर को सौंपी गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देश पर एसपी हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह मेहता के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की। जांच में विक्रम सिंह निवासी हरिपुरनायक, कुसुमखेड़ा तथा सौरभ बिष्ट निवासी त्रिलोकपुर दानी, गौलापार की संलिप्तता सामने आई।
पुलिस ने 30 जुलाई को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 65(1), 115(2), 352 बीएनएस तथा पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 की बढ़ोतरी की गई। घटना में प्रयुक्त वाहन को भी बरामद कर सीज कर दिया गया है।
पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले की जांच जारी है।